नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सिनेमा हॉल प्रबंधन के अधीन है. ऐसे में वो सिनेमा हॉल के अंदर खाने-पीने की चीजों के बाहर से लाने से रोकता है तो वो इसका हकदार है. कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा कि सिनेमा हॉल के अंदर हॉल प्रबंधन की ही मर्जी चलेगी. बते दें, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के आदेश पर दाखिल एक याचिका की सुनवाई के दौरान कही है.