नई दिल्ली: कोरोना महामारी के कारण कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पटाखों को लेकर 5 नवंबर को आदेश दिया था किइस दीपावली पर पश्चिम बंगाल में पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा कोर्ट ने अपे इस आदेश में कहा है कि पश्चिम बंगाल में इस वर्ष पटाखों को जलाना और बेचना निषिद्ध रहेगा। हाई कोर्ट के इस याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चल रहे त्योहारी सीजन के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध के खिलाफ एक याचिका खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा “हम समझते हैं कि ये त्योहार महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जब जीवन खतरे में होता है, तो मानव जीवन को बचाने के लिए कोई भी प्रयास किया जाना चाहिए “। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ भी कहते हैं, “हम त्योहारों के महत्व के बारे में बहुत सचेत हैं लेकिन हम महामारी के बीच जी रहे हैं और सभी को निर्णय का समर्थन करना चाहिए जो स्थिति में सुधार करता है।”