New Delhi: सर्वोच्च अदालत ने शुष्क शौचालय के उन्मूलन की दिशा में उठाए गए कदमों, शुष्क शौचालयों की स्थिति और छावनी बोर्ड तथा रेलवे में सफाई कर्मचारियों के बारे में राज्यवार ब्योरा मांगा है. जस्टिस एसआर भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है. याचिका में हाथ से मैला उठाने वालों की नियुक्ति और शुष्क शौचालय (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 तथा हाथ से मैला उठाने वाले के तौर पर नियुक्ति का प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को लागू करने के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है.