जेल में इमरान खान के साथ हो रहा है ऐसा बर्ताव! जानें किस हाल में हैं पाकिस्तान के पूर्व पीएम

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में दोषी पाये जाने और तीन साल जेल की सजा सुनाये जाने के बाद शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया. लाहौर पुलिस ने पूर्व पीएम को उनके जमान पार्क स्थित घर से गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के बाद उन्हें लाहौर की कोट लखपत जेल में रखा गया, जहां से सड़क मार्ग से अटोक शहर स्थित अटोक जेल ले जाया गया. आपको बात दें कि यह वही जेल है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा अपदस्थ किये जाने पर गिरफ्तारी के बाद रखा गया था.

इस बीच पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी ने रविवार को आरोप लगाया कि प्राधिकारी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की कानूनी टीम को अदालत से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराने के लिए उनसे मुलाकात नहीं करने दे रहे हैं. पीटीआई प्रमुख खान सरकारी तोहफों की बिक्री को छिपाने के जुर्म में अटक जेल में बंद हैं जहां उनकी बीती रात कटी. इस्लामाबाद में एक सत्र अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया.

इमरान खान की गिरफ्तारी को ‘‘अपहरण’’ बताया गया

पार्टी ने एक व्हाट्सऐप ग्रुप पर शेयर किये बयान में इमरान खान की गिरफ्तारी को ‘‘अपहरण’’ बताया गया है. बयान में कहा गया है कि अध्यक्ष की कानूनी टीम को अटक जेल के अधीक्षक तथा पंजाब के अतिरिक्त गृह सचिव से की गयी अपीलों के बावजूद आवश्यक कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराने के लिए उनसे मुलाकात करने नहीं दिया जा रहा है. यह गिरफ्तारी की तरह नहीं बल्कि अपहरण की तरह लगता है. पूर्व पीएम खान को लाहौर में उनके जमान पार्क आवास से गिरफ्तार किया गया और पंजाब के आखिरी बड़े शहर अटक तक सड़क मार्ग से ले जाया गया. इस शहर की सीमा खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत से लगती है.

शुरुआत में ऐसी उम्मीद थी कि इमरान खान को रावलपिंडी की अदियाला जेल में रखा जाएगा लेकिन सुरक्षा कारणों से उन्हें अटक ले जाया गया. खान की गिरफ्तारी के बाद सड़कों पर उनके समर्थन नहीं उतरे जैसा कि नौ मई को उनकी गिरफ्तारी के वक्त देखा गया था. तब हजारों समर्थकों ने प्रदर्शन किया था. इमरान खान की अनुपस्थिति में पीटीआई का नेतृत्व कर रहे शाह महमूद कुरैशी ने एक वीडियो संदेश में कार्यकर्ताओं से सड़कों पर उतरने लेकिन शांति बनाए रखने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हमारा अधिकार है लेकिन कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाया जाए। कानून अपने हाथ में न लें.

पाक के पूर्व पीएम इमरान खान का संदेश

पाक के पूर्व पीएम इमरान खान ने पहले से रिकॉर्ड एक वीडियो में भी ऐसा ही संदेश दिया है जिसे पार्टी ने अपने सोशल मीडिया मंचों पर पोस्ट किया है लेकिन इस बार समर्थकों की प्रतिक्रिया इतनी उत्साहपूर्ण नहीं है. कुरैशी ने खान की दोषसिद्धि से निपटने की रणनीति बनाने के लिए पीटीआई की कोर समिति की एक बैठक बुलायी है लेकिन उनके पास विकल्प सीमित हैं. कई लोगों का मानना है कि सत्र अदालत ने जल्दबाजी में फैसला दिया है क्योंकि इस मामले में एक अपील अभी इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में लंबित है. साथ ही अदालत ने मामले के सुनवाई योग्य होने के मुद्दे पर पीटीआई के वकीलों की दलीलें सुने बिना फैसला दिया. खान फैसले को उच्च न्यायालय तथा फिर उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं.

कैसे हुआ करोड़ों का भ्रष्टाचार

पाकिस्तान में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या दूसरे पद पर रहने वालों को मिले तोहफों को तोशाखाना में जमा कराना होता है. यदि तोहफा 10 हजार पाकिस्तानी रुपये की कीमत वाला होता है, तो बिना पैसा चुकाये संबंधित व्यक्ति इसे रखने का अधिकारी होता है. यदि चार लाख से ज्यादा का तोहफा है, तो इसे सिर्फ प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ही खरीद सकते हैं. यदि कोई नहीं खरीदता, तो नीलामी होती है. इमरान ने यहीं पर खेल कर दिया. दो करोड़ के तोहफे को पांच लाख का बता कर खरीदा और फिर वास्तविक कीमत से भी कई गुना ज्यादा पर बेचने का काम किया. बाद में इमरान ने चुनाव आयोग को बताया था कि उन्होंने तोशाखाने से इन सभी गिफ्ट्स को 2.15 करोड़ रुपये में खरीदा था, बेचने पर उन्हें 5.8 करोड़ रुपये मिले थे. बाद में खुलासा हुआ कि यह रकम 20 करोड़ से ज्यादा थी.

भाषा इनपुट के साथ

Sunil Kumar Dhangadamajhi

𝘌𝘥𝘪𝘵𝘰𝘳, 𝘠𝘢𝘥𝘶 𝘕𝘦𝘸𝘴 𝘕𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 ✉yadunewsnation@gmail.com

http://yadunewsnation.in