रायपुर: रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव ने बताया कि भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) की छत्तीसगढ़ इकाई की शिकायत के आधार पर बुधवार रात रामकृष्ण यादव उर्फ बाबा रामदेव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि, रामदेव के खिलाफ धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा), 269 (जीवन के लिए खतरनाक बीमारी के संक्रमण को फैलाने की लापरवाही से काम करना), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 52, 54 में मामला दर्ज किया गया है।
अस्पताल बोर्ड आईएमए (सीजी) के अध्यक्ष डॉ राकेश गुप्ता, आईएमए के रायपुर अध्यक्ष और विकास अग्रवाल उन डॉक्टरों में शामिल थे जिन्होंने पहले शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, पिछले एक साल से, रामदेव कथित रूप से चिकित्सा बिरादरी, भारत सरकार, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) और अन्य अग्रिम पंक्ति के संगठनों द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के उपचार में उपयोग की जा रही दवाओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठी सूचना का प्रचार कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ स्टेट ब्यूरो चीफ उमेश यादव की रिपोर्ट Yadu News Nation