नई दिल्ली: कोरोना महामारी के चलते दिल्ली मेट्रो का परिचालन पूरी तरह बंद हैं। अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीद जताई जा रही है कि 4 सितंबर से मेट्रो वापस से पटरियों पर लौट आए। लेकिन मेट्रो का यह सफर अब पहले की तुलना में काफी अलग हो सकता है। डीएमआरसी के एक अधिकारी ने बताया कि बिना फेस मास्क के सफर करना, सोशल डिस्टेंसिंग के उद्देश्य से खाली छोड़ी गई सीट पर बैठना, थूकना और गंदगी फैलाना अब यात्रियों को बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ सकता है। दिल्ली मेट्रो के शुरू होते ही इन नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाए जाने के प्रावधान हो सकते हैं।
कुछ ऐसे होंगे नियम
* आरोग्य सेतु एप मोबाइल फोन में होना जरूरी है। तभी प्रवेश मिलेगा। हर सवारी की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही सफर की अनुमति दी जाएगी
* कोरोना के लक्षण होने पर सफर नहीं करने दिया जाएगा और मेडिकल टीम बुलाई जाएगी। हर सवारी के चेहरे पर मास्क होना चाहिए
* स्टेशन और प्लेटफार्म पर बनाए गए निश्चित बॉक्स में ही लोगों को खड़ा होगा। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना लिया जाएगा।
* दिव्यांग और बुजुर्ग को छोड़कर बाकी को लिफ्ट का प्रयोग करने की इजाजत नहीं होगी। सवारी को सेनेटाइज करने के बाद ही स्टेशन के अंदर प्रवेश दिया जाएगा।
* मेट्रो ट्रेन उन स्टेशनों पर नहीं रुकेगी, जहां पर ज्यादा भीड़ होगी या फिर नियमानुसार पहले से ट्रेन में कोई जगह नहीं हो।
* मेट्रो ट्रेनों का संचालन शुरू होने के बाद सिर्फ 3 लोग ही मेट्रो की लगी लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकेंगे। मेट्रो स्टाफ इस बात को सुनिश्चित करेगा कि 3 ही लोग लिफ्ट में प्रवेश करें।
इन बातों को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ( DMRC) की दो दिन पहले बैठक हुई। इसमें सीआईएसएफ, दिल्ली पुलिस, यूपी और हरियाणा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। इसमें मेट्रो के लिए नए प्रोटोकॉल के बारे में निर्णय लिया गया। जानकारी के मुताबिक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अगर मेट्रो सेवा शुरू होती है तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ( ICMR ) द्वारा निर्धारित सभी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन कराने पर जोर दिया जाएगा। सीआईएसएफ के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जितेन्द्र राणा ने कहा कि सीआईएसएफ ( CISF ) की अल्फा टीमें और फ्लाइंग स्क्वॉड चेकिंग और निगरानी करेंगे। हमारे नियमित सुरक्षा कार्यों के अलावा, हमारी टीमें दिल्ली मेट्रो या परिसर की स्वच्छता को बाधित करने वाले किसी भी व्यक्ति पर नज़र रखेंगी। ऐसे उल्लंघनकर्ताओं को पकड़ा जाएगा और जुर्माना लगाया जाएगा।