देवरिया: जनपद देवरिया के कुख्यात अभियुक्त हरीवंश यादव पुत्र गोरख यादव निवासी-वार्ड नम्बर 03 भठवा धरमपुर थाना-सलेमपुर जनपद-देवरिया के विरूद्ध गिरोह बन्द अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा बड़ी कार्यवाही की गयी। इस अधिनियम के अन्तर्गत उक्त अभियुक्त की कुल 19 लाख 09 हजार रूपये की संपत्ति कुर्क कर ली गयी है तथा इस संपत्ति में भवन का कस्टोडियन तहसीलदार सलेमपुर जनपद देवरिया एवं स्कूटी वाहन का कस्टोडियन प्रभारी निरीक्षक सलेमपुर के अधीन सुपुर्द कर दिया गया है। इस संपत्ति को कब्जा करते समय दुग्गी पिटवा कर उद्धघोषणा करा कर सार्वजनिक रूप से जनता को इस कार्यवाही से अवगत कराया गया। इस कुख्यात अभियुक्त के विरूद्ध लूट, डकैती, मादक पदार्थ, अवैध शस्त्र की तस्करी जैसे गम्भीर अपराध के कुल 45 अभियोग पंजीकृत है।
कुर्क संपत्ति का संक्षिप्त विवरणः
01.मकान 01 कीमत लगभग 18 लाख 70,000 रू0
02.टी0वी0एस0 स्कूटी जूपीटर कीमत लगभग 39000रू0
उत्तरप्रदेश देवरिया ज़िला ब्यूरो चीफ आशुतोष यादव की रिपोर्ट Yadu News Nation