देवरिया: दिनांक 27 नवंबर को थाना लार क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सहजौर में राजमंगल यादव पुत्र स्व0 रामकिशुन यादव का शव उसके ही घर के कमरे में बरामद हुआ था, जिसके संबन्ध में थाना लार में मृतक की पत्नी श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी राजमंगल यादव की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-299/2020 धारा-302 भादंसं का अभियोग अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना लार द्वारा की जा रही है। विवेचक द्वारा विवेचना के क्रम में कार्यवाही करते हुए घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आज दिनांक 30 नवंबर को क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि मुखबिर की सूचना पर ग्राम सहजौर के पास से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसके द्वारा अपना नाम पता रामध्यान पुत्र रामकेवल यादव निवासी-बभनौली थाना भटनी जनपद देवरिया बताया गया, गिरफ्तार अभियुक्त से पुलिस टीम द्वारा कड़ाई से पूॅछ-ताॅछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि मृतक की पत्नी मुन्नी देवी द्वारा उससे कहा गया था कि उसके द्वारा विरेन्द्र यादव जो उसके पति का फुफेरा भाई है से कुछ रूपये लिये हैं, यदि हम दोनों लोग राजमंगल को मार कर विरेन्द्र को फंसा दें तो पूराने रूपये भी नहीं देने पड़ेगें और रूपये बाद में हम विरेन्द्र यादव से ले लेंगे, जिसके पश्चात दिनांक 26 नवंबर की रात्रि में मेरे द्वारा मृतक का हाथ पकड़ लिया गया तथा मुन्नी देवी (मृतक की पत्नी) द्वारा अपने पति का गला दबा दिया गया था, वहीं पर मृतक राजमंगल का मोबाईल फोन था, जिसे मैं अपने पास रख लिया था तथा सिम कार्ड को मुन्नी देवी को तोड़-कर फेंकने हेतु कहा गया था। मौके पर अभियुक्त के पास से मृतक राजमंगल यादव का मोबाईल फोन बरामद किया गया। मृतक की पत्नी मुन्नी देवी को मृतक के घर से गिरफ्तार किया गया, जिनके द्वारा पॅूछ-ताॅछ में अभियुक्त रामध्यान उपरोक्त के साथ मिलकर घटना कारित किया जाना इकबाल किया गया। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त रामध्यान एवं अभियुक्ता मुन्नी देवी को गिरफ्तार कर मृतक का मोबाईल फोन कब्जे में लेते हुए नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।
उत्तरप्रदेश देबरिया ब्यूरो चीफ आशुतोष यादव की रिपोर्ट Yadu News Nation