नई दिल्ली: दिल्ली में कोरोना वायरस को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। नए निर्देशों में कहा गया है कि अगर आप आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आ रहे हैं तो आपको दिल्ली में 14 दिन के लिए क्वारंटीन रहना होगा। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (डीडीएमए) ने गुरुवार(06 मई) को ये आदेश जारी किया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कोविड-19 का नया स्ट्रेन मिला है जो बहुत ही तेजी से फैल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की सरकार ने ये फैसला लिया है। आदेश में कहा गया है, ”बस, ट्रेन, फ्लाइट, कार, ट्रक या परिवहन के किसी भी माध्यम से आंध्र प्रदेश या तेलंगाना से दिल्ली आने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से उन्हें इंस्टिट्यूशनल या पेड क्वारंटीन करना ही होगा।”
आदेश में ये भी कहा गया है कि आंध्र प्रदेश या तेलंगाना से आने वाले जिन लोगों की बीते 72 घंटे में आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आई है या फिर जिन लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की दोनों डोज लग गई हैं, उन्हें सिर्फ 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन किया जाएगा। अगर इन दो राज्यों से आने वाले लोगों के पास होम क्वारंटीन की सुविधा नहीं है तो वह 7 दिनों के लिए पेड या इंस्टिट्यूशनल क्वारंटीन किए जाएंगे। होटल, रिसॉर्ट या जो लोग राज्य भवन में चेकिंग करेंगे, उनके 7 दिनों के क्वारंटीन की जिम्मेदारी होटल या रिसॉर्ट के मालिक की होगी। जो लोग राज भवन में चेकिंग करेंगे उनके क्वारंटीन की जिम्मेदारी रेजिडेंट कमिश्नर पर होगी। कोविड-19 दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वहां के ऑनर ही जिम्मेदार होंगे।

