अयोध्‍या: मस्जिद की जमीन पर दावे ठोकने वाली याचिका खारिज

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अयोध्या के धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद की जमीन पर दावा ठोकने वाली दिल्ली की दो बहनों की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें, दिल्‍ली के मॉडल टाउन इलाके की ओल्‍ड गुप्‍ता कॉलोनी की रहने वाली रमा रानी पंजाबी (59) और उनकी छोटी बहन रानी कपूर पंजाबी उर्फ रानी बलूजा (51) निवासी शालीमाग बाग एनडीपीएल कॉलोनी ने जमीन के मालिकाना हक पर सवाल उठाते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने इसपर सुनवाई से इनकार कर दिया है। दोनों बहनों के दावे पर अयोध्या जिला प्रशासन ने कोर्ट में अपना जवाब दाखि‍ल करते कहा कि बहनों ने जिस जमीन पर अपना दावा किया है, वह धन्नीपुर नहीं बल्कि जिले के शेरपुर जाफर गांव की है।

9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या की सीमा के भीतर 5 एकड़ जमीन सुन्नी सेंट्रल वफ्फ बोर्ड को देने का आदेश दिया था। इसी आदेश के तहत पिछले साल अयोध्या प्रशासन ने रौनाही क्षेत्र के धन्नीपुर गांव में जमीन वक्फ बोर्ड को आवंटित की थी। 26 जनवरी को इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन की तरफ से इस जमीन पर मस्जिद के अलावा अस्पताल और म्यूजियम बनाने की नींव रखी गई। इसके बाद दिल्ली की दो महिलाओं रमा रानी पंजाबी और रानी कपूर पंजाबी ने इस जमीन पर अपना दावा ठोकते हुए हाईकोर्ट में अर्जी डाली थी। सोमवार को जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस मनीष कुमार की बेंच ने इसे खारिज कर दिया।

दोनों बहनों का दावा था कि विभाजन के समय उनके पिता ज्ञानचंद पंजाबी परिवार समेत लाहौर से भारत आए थे। 1948-49 के आस-पास उन्हें फैजाबाद के पास शेरपुर जाफर धन्नीपुर गांव में 29 एकड़ जमीन अलॉट की थी। लखनऊ-गोरखुपर हाइवे से सटी इस जमीन के कुछ हिस्से पर एक पुलिस थाना, कोल्ड स्टोरेज और एक पशु चिकित्सालय बनाए जाने को लेकर भी इन बहनों ने आपत्ति जताते हुए केस दाखिल किए हुए थे। उधर, अयोध्या जिला प्रशासन ने इन बहनों के दावे को गलत बताते हुए कोर्ट में सभी दस्तावेज पेश करने की बात कही। चकबंदी विभाग के बंदोबस्त अधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने दिल्‍ली की दोनों बहनों के दावे के बाद सबूत पेश कर बयान जारी किया और बताया कि जिस विवादित जमीन का जिक्र ये दोनों बहनें कर रही हैं वह धन्नीपुर की ना होकर शेरपुर जाफर यानी दूसरे गांव की है।

Sunil Kumar Dhangadamajhi

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