रायपुर: राजधानी रायपुर में अपराधों की रोकथाम एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से यातायात पुलिस रायपुर द्वारा वाहनों में सायरन हूटर, नियम विरुद्ध नंबर प्लेट एवं गलत तरीके से नंबर प्लेट पर पदनाम पट्टी का लिखा होने पर वाहनों के विरुद्ध विशेष आभियान चलाकर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर प्रशांत अग्रवाल द्वारा यातायात रायपुर के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि शहर के भीतर संचालित होने वाले अधिकांश वाहन चालक अपने वाहन में बेवजह सायरन हूटर एवं नियम विरुद्ध नंबर प्लेट में पदनाम पट्टिका लगाकर घूम रहे हैं, और जो पुलिस कार्यवाही में बच निकलते हैं। ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाते हुए चेकिंग किया जाए और बेवजह वाहन में सायरन हूटर एवं पदनाम पट्टिका लिखा पाए जाने पर मोटर यान अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाए। राजधानी रायपुर में चलने वाले अनेक वाहन चालकों ने अपने वाहनों में नियम विरुद्ध सायरन हूटर लगा रखा है, साथ ही वाहन नंबर प्लेट पर नियम विरुद्ध VIP या अन्य पदनाम पट्टिका लगाकर घूमते हैं। जिसका फायदा उठाते हुए कुछ अपराधिक तत्व वारदात के दौरान वाहन में गलत पदनाम पट्टिका लगाकर पुलिस कार्यवाही से बच निकलते हैं जिसे देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा सख्त निर्देश दिया गया है कि राजधानी में शासकीय एवं पात्रता प्राप्त वाहनों के अतिरिक्त किसी भी वाहन में सायरन हूटर व नंबर प्लेट में नंबर के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के पदनाम लिखा पाए जाने पर मोटर यान अधिनियम के तहत सख्त कार्यवाही की जाये।यातायात पुलिस ने इस तरह की कार्रवाई से बचने के लिए राजधानी के नागरिकों से अपने वाहनों में अकारण सायरन हूटर तथा नंबर प्लेट में नंबर के अतिरिक्त वीआईपी या अन्य पदनाम लिखा हो तो उसे हटाने की अपील की है,अन्यथा उनके खिलाफ मोटर यान अधिनियम के तहत कार्यवाही की जावेगी।
छत्तीसगढ़ स्टेट हेड उमेश यादव की रिपोर्ट यदु न्यूज नेशन