●अपहृत अव्यस्क बालिका के रिपोर्ट पर त्वरित कार्यवाही
● देवभोग पुलिस द्वारा 24 घण्टे के अंतराल में किया आरोपी को गिरफ्तार
गरियाबंद/देवभोग: श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदया पारूल माथुर के दिच्चा निर्देच्च व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमान चन्द्रेश ठाकुर के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मैनपुर श्री रूपेश कुमार डाण्डे के पर्यवेक्षण में लगातार महिला संबंधी अपराधों पर अंकूश लगाने के लिये दिशा-निर्देश दिया जा रहा था। इसी बीच थाना देवभोग को नाबालिक पीड़िता दिनांक 23.10.2021 को थाना उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पेश की, कि ग्राम बरबहाली का सोमनाथ यादव जिसे जानती पहचानती है। कि करीबन 01 माह पूर्व आरोपी सोमनाथ यादव के द्वारा पीड़िता को फोन के माध्यम से बातचीत कर बोलता था कि मैं तुम्हे पसंद करता हूं शादी कर पत्नि बनाकर रखूंगा कहकर पीड़िता को दिनांक 22.10.2021 को जब गांव में नाटक का कार्यक्रम रखा गया था जहां पीड़िता अपने माता पिता के साथ नाटक देखनें गयी थी। वहां आरोपी सोमनाथ यादव उसे फोन कर गांव के बाहर इमली झाड़ के पास बुलाया और उससे मिलनें पर उसे पुनः बोलने लगा कि मैं तुम्हे पसंद करता है, प्यार करता है शादी कर पत्नि बनाकर रखूंगा कहकर पीड़िता को जबरदस्ती उसके होंठ को चुम्बन किया।
जिस पर पीड़िता उसे बोली कि मैं अभी नाबालिक है मेरी शादी अभी नहीं हो सकती कहने के बावजूद आरोपी द्वारा पीड़िता को बोला कि कुछ नही होता चलों भागकर शादी कर लेते है कहकर उसे अपने प्रेमजाल में फंसाकर उसे बहला फूसलाकर अपने साथ भगाकर ग्राम बरबहाली अपने घर ले गया कि ग्राम बरबहाली सोमनाथ के घर पहॅुचनें पर पता चला कि सोमनाथ यादव करीबन 03 माह पूर्व अपने मामा की लड़की जो ग्राम दीवानमुड़ा की रहने वाली है उससे शादी करने के लिए अपने घर में लाकर रखा है कि सोमनाथ यादव के द्वारा पीड़िता को धोखा देकर बहला फूसलाकर भगाकर अपने घर ले आया था जब पीड़िता को जानकारी होने पर पीड़िता अपने माता पिता से संपर्क कर बरबहाली बुलाये और घटना के संबंध में बताकर अपने माता पिता के साथ रिपोर्ट लिखाने थाना देवभोग आयी कि पीड़िता की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, बाद आरोपी का पता तलास किया गया जो नहीं मिला कि आज दिनांक 24.10.2021 को आरोपी के सकुनत जाकर पुनः घेराबंदी कर दबिस दी गयी जहां आरोपी सोमनाथ यादव पिता बलिराम यादव अपने घर उपस्थित मिला जिससे घटना के संबंध में कड़ाई से पुछताछ करने पर दिनांक घटना समय को अपराध घटित करना स्वीकार करने पर थाना देवभोग में उक्त धारा 363, 354 भादवि, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 12 के तहत दिनांक 24.10.2021 के 11.20 बजे गिरफ्तार कर जुड़िशियल रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी विकास बघेल, सहायक उप निरीक्षक खुमान लाल महिलांग, आरक्षक 171 सुनील पाण्डेय, आरक्षक 330 राहुल तिवारी एवं महिला आरक्षक 772 रेवती टंडन का उक्त कार्यवाही में विशेष योगदान रहा।
छत्तीसगढ़ स्टेट ब्यूरो चीफ उमेश यादव की रिपोर्ट Yadu News Nation