● मैनपुर पुलिस द्वारा लगातार हीरा तस्करों पर कार्यवाही से मचा तस्करों में हडकम्प
● बारिश में होती है हर साल अवैध खुदाई
मैनपुर: तहसील मुख्यालय मैनपुर से महज 08 किलेामीटर दुर मैनपुर देवभोग नेशनल हाईवे मार्ग 130 सी में आज शनिवार को मैनपुर पुलिस ने फिर घेराबंदी कर 32 नग हीरा के साथ दो तस्करों को पकडने में सफलता हासिल किया है। आरोपियों से जब्त किये गये 32 नग कीमती हीरा पत्थर की लागत 05 लाख 10 हजार रूपये बताई जा रही है।
मिली जानकारी के अनुसार गरियाबंद के पुलिस अधीक्षक श्रीमति पारूल माथुर के दिशा – निर्देश तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंद राठौर, अति0पु0अधी0 संतोष महंतो के मार्गदर्शन, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मैनपुर श्री रूपेश कुमार डाण्डे के नेतृत्व मे क्षेत्र मे लगातार अवैध तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु कार्यवाही करने के दिशा निर्देश प्राप्त होने पर आज 07 अगस्त दिन शनिवार को दौरान जरिये मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम झरियाबाहरा उखरूपारा पुलिया के पास नेशनल हाईवे 130 सी मैनपुर देवभोग मुख्य मार्ग जाने का रास्ता के पास एक पल्सर काला रंग का मोटर सायकल क्रमांक सीजी 23 जे 9655 मे दो व्यक्ति ग्राम झरियाबाहरा बरदुला के पास खड़ा है अपने पास अवैध रूप से किमती पत्थर हीरा खनिज पदार्थ को चोरी कर बेचने के फिराक मे ग्राहक का इंतजार कर रहा है कि सुचना पर हमराह स्टाफ के ग्राम झरियाबाहरा उखरूपारा पुलिया व मोटर सायकल क्रमांक सीजी 23 जे 9655 के पास दो व्यक्ति खड़ा था जो पुलिस को देखकर भागने लगे जिसे घेरा बंदी कर पकड़े व पुछताछ किये पुछताछ करने पर अपना नाम सीताराम ध्रुव पिता नन्हे ध्रुव उम्र 34 साल साकिन कोयबा थाना इंदागांव जिला गरियाबंद एंव मनबोध नेताम पिता श्याम लाल नेताम उम्र 35 साल साकिन ग्राम पायलीखण्ड थाना पायलीखण्ड जिला गरियाबंद का रहने वाला बताया जिसकी तलाशी लेने पर सीताराम ध्रुव के जींस पैट के दाहिने जेब से एक कागज के पुड़िया मे लिपटा हुआ हीरा किमती पत्थर 15 नग एवं मनबोध नेताम के जींस पैंट के दाहिने जेब से एक कागज के पुड़िया में लिपटा हुआ हीरा किमती पत्थर 17 नग कुल 32 नग हीरा जैसे किमती खजिन पदार्थ किमती लगभग 05 लाख 10 हजार रूपये का होना पाया गया वही एक मोटर सायकल जिसकी कीमत 30 हजार रूपये, दो नगर मोबाईल जिसकी कीमत 05 हजार कुल जुमना कीमत 5 लाख 45 हजार रूपये होना पाया गया तथा, मोटर सायकल सीजी 23 जे 9655 को अपना होना बताने पर धारा 91 जा0फौ0 के तहत् वैध कागजात प्रस्तुत करने नोटिस दिया गया कोई भी कागजात नहीं होना बताने एवं लेख कर दिया आरोपी कृत्य धारा 379,34 भादवि 4(21) माइनिंग एक्ट का घटित करना पाये जाने पर पर विधिवत् गिरफ्तार कर थाना मैनपुर में अपराध क्रमांक 53/2021 धारा 379,34 भादवि 4(21) माइनिंग एक्ट कायम कर विवेचना मे लिया गया है। प्रकरण अजमानतीय होने से 15 दिवस के न्यायायिक रिमाण्ड पर भेजा जाता है ।
उक्त कार्यवाही में विवेचना अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मैनपुर सहयोगी थाना प्रभारी थाना मैनपुर निरीक्षक सत्येन्द्र सिंह श्याम , प्रधान आरक्षक विनोद नरेटी ,अंगत राव , दिप्तनाथ प्रधान , चुड़मणी देवता , यादराम ध्रुव , सुशिल पाठक , जयप्रकाश मिश्रा ,दसरू नेताम ,विक्रम साहु ,रविकांत ठाकुर , बीरबल नेताम ,चन्द्रशेखर ध्रुव , सैनिक पुरषोत्तम डहाटे की सराहनीय भूमिका रही।
छत्तीसगढ़ स्टेट ब्यूरो चीफ उमेश यादव की रिपोर्ट Yadu News Nation


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