10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया गया

देवरिया: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वावधान में 10 जुलाई दिन शनिवार को दीवानी न्यायालय देवरिया के परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया गया हैं।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के सचिव न्यायाधीश आरिफ निसामुद्दीन खान ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर तथा पारिवारिक वादों का निस्तारण किया जायेगा उसके साथ ही व्यापक स्तर पर बैंक, बीमा, राजस्व, विद्युत, जल, सर्विस में वेतन एवं भत्ते, सिविल, श्रम, अन्य लघु अपराधिक मामलों तथा प्री-लिटिगेशन वादों का निस्तारण किया जाना हैं। सचिव ने कहा कि समस्त विभागों से संबंधित मामलों/वादों के निस्तारण हेतु अभी से मामलों को चिन्हित करने की आवश्यकता हैं जिससे राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन अधिक से अधिक संख्या में मामलों का निस्तारण किया जा सकें। समस्त न्यायालय अभी से ही लम्बित मामलों को चिन्हित कर लोक अदालत में लगाये जिससे 10 जुलाई को आयोजित होने वाले लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में मामलों का निस्तारण किया जा सकें। समस्त विद्वान अधिवक्तागण एवं वादकारीगण अपने मामलों को संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र के माध्यम से लगवाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण कर लाभ उठा सकते हैं। न्यायाधीश द्वारा कहा गया कि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में शासन द्वारा जारी कोविड-19 से संबंधित गाईडलाईन्स का अक्षरसः पालन किया जायेंगा तथा राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाया जायेगा।

देवरिया ज़िला ब्यूरो चीफ आशुतोष यादव की रिपोर्ट Yadu News Nation

Sunil Kumar Dhangadamajhi

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