अतिथि शिक्षक भर्ती मामला: ओडिशा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को दिए सख्त आदेश

कटक, यदु न्यूज़ नेशन: ओडिशा उच्च न्यायालय 6,000 से ज़्यादा अतिथि शिक्षकों की भर्ती का विरोध करने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इस मामले में उच्च न्यायालय ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। उच्च न्यायालय ने विभिन्न स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती को लेकर राज्य सरकार को नोटिस भेजा है। उच्च न्यायालय ने सरकार को प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभागों में रिक्त पदों की जानकारी देने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने सरकार को यह जवाब देने का निर्देश दिया है कि योग्य होने के बावजूद बेरोज़गार उम्मीदवारों को छोड़कर सेवानिवृत्त शिक्षकों की भर्ती क्यों की जा रही है। सरकार से 6,387 रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त लोगों की नियुक्ति करने को कहा गया है। बताया गया है कि मामले की अगली सुनवाई 13 तारीख को होगी।

Sunil Kumar Dhangadamajhi

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